झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में शिक्षक की अपील खारिज करते हुए पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध बहाल करने का आदेश बरकरार रखा। अदालत ने सरकारी दस्तावेजों और गवाहों को फैसले का प्रमुख आधार माना।