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पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड्स समेत कुल छह आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन पुलिस द्वारा अदालत में अधूरी केस डायरी प्रस्तुत किए जाने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई।
सुनवाई के दौरान जब पुलिस की ओर से केस डायरी अदालत में पेश की गई, तो कोर्ट ने पाया कि दस्तावेज पूर्ण नहीं हैं। अदालत में प्रस्तुत केस डायरी के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि गोली सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई गई थी, बल्कि आरोप है कि खान सर ने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स से दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करवाई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पुलिस को पूरी केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है।
इसी मामले में रौशन आनंद पक्ष से जुड़े अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों को राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली। रौशन आनंद के वकील ने बताया कि बेल मिलने के बाद अब जेल से रिहाई और बेल बॉन्ड की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद दोनों को रिहा कर दिया जाएगा।

