सार्वजनिक शौचालयों का आकार बढ़ाने के निर्देश, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को दिया आदेश

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को रांची नगर निगम (RMC) को निर्देश दिया है कि शहर में बनाए जा रहे सार्वजनिक शौचालयों का आकार बढ़ाया जाए और उनमें उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्य न्यायाधीश तर्लोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश उस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसे अदालत ने स्वतः संज्ञान (suo moto) में लिया था। यह मामला राजधानी में सार्वजनिक शौचालयों की कमी को लेकर एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित खबर के आधार पर शुरू हुआ था।

खबर में बताया गया था कि खदगाढ़ा बस स्टैंड में सार्वजनिक शौचालयों की अनुपलब्धता के कारण यात्रियों को परेशानी होती है, खासकर महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

सुनवाई के दौरान, रांची नगर निगम ने अदालत को जानकारी दी कि शहर में कुल 243 सार्वजनिक शौचालय बनाए जा चुके हैं, जिन्हें दिन में तीन बार साफ किया जाता है। साथ ही, निगम ने बताया कि नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु एक कंप्लेंट नंबर भी उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम के अधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि खदगाढ़ा बस स्टैंड में पुरुषों और महिलाओं के लिए नए शौचालय बनाए जा रहे हैं, जो जल्द ही चालू हो जाएंगे।

हाईकोर्ट ने इस मामले में रांची नगर निगम से स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) पेश करने को कहा है। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करेगी।

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